बिश्रामपुर पुलिस ने मोबाइल बिक्री के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को जबलपुर से किया गिरफ्तार
सूरजपुर। बिश्रामपुर पुलिस ने ठगी के एक गंभीर मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को मध्यप्रदेश के जबलपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मोबाइल फोन सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने का झांसा देकर बिश्रामपुर के मोबाइल दुकान संचालक से 1,78,500 रुपये की ठगी की थी।
मामला 30 अप्रैल 2025 का है। बिश्रामपुर निवासी बलाजी मोबाइल शॉप के संचालक संकी मित्तल को एक मोबाइल नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को मोबाइल का थोक विक्रेता बताते हुए सस्ते दामों पर आईफोन उपलब्ध कराने की बात कही। व्हाट्सएप के माध्यम से दर सूची भेजकर 1,78,500 रुपये UPI के जरिए बारकोड स्कैन कर दो किस्तों में ट्रांसफर करा लिए। लेकिन तय समय पर मोबाइल फोन भेजा ही नहीं गया।
पीड़ित व्यापारी ने 4 जुलाई 2025 को बिश्रामपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने क्राइम नंबर 161/25 धारा 318(4) बीएनएस और 66(डी) आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
डीआईजी एवं एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर एएसपी संतोष महतो और एसडीओपी अभिषेक पंकरा के मार्गदर्शन में बिश्रामपुर पुलिस ने तकनीकी जांच और मोबाइल नंबर की ट्रैकिंग से आरोपी की पहचान की। आरोपी विनय कुमार दवानी पिता नारायण दास दवानी, निवासी कटारिया होम, गौरीघाट वार्ड, जबलपुर (मध्यप्रदेश) को गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पहले मोबाइल दुकान चलाता था और व्यापारिक व्हाट्सएप ग्रुप से बिश्रामपुर व्यापारी का नंबर पाकर ठगी की योजना बनाई। ठगे गए पैसों को उसने ऑनलाइन गेम्स में दांव लगाकर गंवा दिया और इस्तेमाल की गई सिम भी तोड़ दी थी। पुलिस ने आरोपी से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है।
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी बिश्रामपुर प्रकाश राठौर, एएसआई विशाल मिश्रा, आरक्षक अविनाश सिंह और आरक्षक अखिलेश पांडे सक्रिय रहे।
