हवाला प्रकरण में मध्यप्रदेश पुलिस अधिकारी निलंबित, DGP ने जारी किया आदेश
मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय, भोपाल ने जबलपुर ज़ोन से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर गंभीर अनियमितताओं के आरोपों में SDOP स्तर की अधिकारी को निलंबित कर दिया है। पुलिस महानिदेशक (भा.पु.से.) कैलाश मकवाना द्वारा जारी आदेश के मुताबिक,
यह निलंबन मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत प्रभावशील है।
आदेश में उल्लेख है कि जांच प्रतिवेदन में हवाला राशि जब्ती प्रकरण के दौरान प्रक्रियागत त्रुटियाँ और गंभीर अनुशासनहीनता पाई गई।
इस पर पुलिस मुख्यालय ने तत्काल प्रभाव से अधिकारी को निलंबित करते हुए,
निलंबन अवधि में उन्हें पुलिस मुख्यालय भोपाल में पदस्थ रहने के निर्देश दिए हैं।

🔹 आदेश के मुख्य बिंदु:
- निलंबन आदेश दिनांक 10 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ।
- आदेश पर हस्ताक्षर कैलाश मकवाना, पुलिस महानिदेशक (भा.पु.से.), पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा किए गए।
- पत्र प्रतिलिपि गृह विभाग, जबलपुर पुलिस महानिरीक्षक, सिवनी पुलिस अधीक्षक और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।
🔹 जांच और आगामी कार्यवाही
पुलिस मुख्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध आगे की विभागीय जांच की जाएगी।
मामले की जांच की निगरानी जबलपुर ज़ोन के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे।
