सूरजपुर में अवैध पशु परिवहन पर कलेक्टर की कार्रवाई, जब्त वाहन किया गया राजसात
जिले में अवैध पशु परिवहन और पशु क्रूरता रोकने के लिए प्रशासन की सख्ती लगातार बढ़ रही है। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सूरजपुर श्री एस. जयवर्धन ने अवैध पशु परिवहन के मामले में जब्त वाहन को राजसात करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ किसान पशु परीक्षण अधिनियम के तहत की गई है। मामले से संबंधित रिपोर्ट डीआईजी एवं एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर द्वारा कलेक्टर को प्रेषित की गई थी।
घटना के अनुसार, 11 जून 2025 को खोपा के पास लोधीमा चौक पर एक ट्रक में क्षमता से अधिक 21 पशुओं—भैंसा, भैंस और पड़िया—को अमानवीय तरीके से ठूंसकर ले जाया जा रहा था। पूछताछ में वाहन मालिक मोहम्मद रहीम (निवासी झियावन, जिला सिंगरौली, मप्र) ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ इन पशुओं को अवैध रूप से कानपुर ले जा रहा था। इस आधार पर अपराध क्रमांक 285/2025 के तहत पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(1)(D) और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

कार्यवाही के दौरान यूपी 64 बीटी 1334 नंबर का स्वराज माज़दा ट्रक तथा उसमें भरे सभी 21 पशुओं को जब्त किया गया। साथ ही आरोपी मोहम्मद रहीम, तनवीर अहमद और खिद्दू हुसैन को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
कलेक्टर सूरजपुर द्वारा विधिक सुनवाई पूर्ण करने के बाद वाहन राजसात करने का आदेश दिसंबर 2025 को जारी किया गया। अब वाहन की नीलामी से प्राप्त राशि शासन की निर्धारित मद में जमा की जाएगी। यदि माननीय न्यायालय से कोई अन्य निर्देश प्राप्त होते हैं तो उसी अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पशु क्रूरता और अवैध पशु परिवहन के खिलाफ इसी तरह की कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
