राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में स्कूल बसों की सघन जांच, 6 स्कूलों की 49 बसें चेक, 10 पर कार्रवाई
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आज भिलाई में स्कूल बस जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर पुलिस ग्राउंड, सेक्टर-06 भिलाई में ट्रैफिक पुलिस फोर्ट एवं परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ।
जांच अभियान के दौरान जिले के 06 शैक्षणिक संस्थानों की कुल 49 स्कूल बसों की विस्तृत जांच की गई। जांच में 10 बसों में खामियां पाई गईं, जिस पर संबंधित बस संचालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ₹3000 का समन शुल्क वसूला गया। साथ ही निर्देश दिए गए कि खामियां दूर करने के बाद ही बसों का संचालन किया जाए।
जांच के दौरान सबसे पहले बसों का पंजीयन किया गया, इसके बाद परिवहन विभाग द्वारा वाहन पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा, पीयूसी, रोड टैक्स और चालक लाइसेंस की जांच की गई। इसके अलावा बसों की हेडलाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर, पार्किंग लाइट, स्टीयरिंग, टायर, क्लच, एक्सीलेरेटर, सीट, हॉर्न, वाइपर और रिफ्लेक्टर की भी बारीकी से जांच की गई।
सुप्रीम कोर्ट के मानकों के अनुसार बसों में GPS, CCTV कैमरा, स्पीड गवर्नर, प्रेशर हॉर्न, इमरजेंसी विंडो, फर्स्ट एड बॉक्स, फायर एक्सटिंग्विशर, बस पर स्कूल का नाम, संपर्क नंबर, चालक का मोबाइल नंबर और पीछे “School Bus” लिखा होना भी चेक किया गया।
इस दौरान बस चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया, जिसमें आंखों की जांच शामिल रही। जांच में 05 चालकों में आंखों से संबंधित समस्या पाई गई, जिन्हें चश्मा पहनने एवं नंबर अपडेट कराने की सलाह दी गई।
पुलिस एवं परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो स्कूल बसें आज जांच शिविर में शामिल नहीं हुईं, उन्हें सड़क पर रोककर जांच की जाएगी। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
