सड़क हादसों पर लगाम के लिए पुलिस की पहल: ‘ड्रिंक एंड ड्राइव’ के खिलाफ सख्त निर्देश
गरियाबंद जिला पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में व्यापारिक और निजी वाहन चालकों को आमंत्रित कर यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूक किया गया।
यह बैठक पुलिस अधीक्षक Vedavrat Sirmaur के निर्देश पर आयोजित की गई, जिसमें विशेष रूप से “ड्रिंक एंड ड्राइव” यानी शराब पीकर वाहन चलाने के खिलाफ सख्त संदेश दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नशे की हालत में वाहन चलाना न केवल चालक के लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है।
बैठक में ट्रैफिक प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक लितेश सिंह ने बताया कि यदि कोई चालक शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जाएगा और लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है।
इस दौरान वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, ओवरस्पीड से बचने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने की सख्त हिदायत दी गई। साथ ही सभी चालकों को अपने वाहनों के बीमा, फिटनेस और प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) को अपडेट रखने के लिए भी निर्देशित किया गया।
बैठक में जिले के चिन्हित ‘ब्लैक स्पॉट’ यानी दुर्घटना संभावित स्थानों की जानकारी भी साझा की गई और वहां वाहन की गति धीमी रखने की सलाह दी गई। पुलिस प्रशासन ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना केवल कानूनी दायित्व नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आने वाले समय में पुलिस द्वारा ब्रीथ एनालाइजर के माध्यम से सघन जांच अभियान भी चलाया जाएगा।
