POCSO एक्ट में कबीरधाम पुलिस की बड़ी सफलता, आरोपी को 20 साल की सजा

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कबीरधाम:
कबीरधाम पुलिस ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए कानून व्यवस्था की मिसाल पेश की है। पुलिस ने मामले में महज 22 दिनों के भीतर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके बाद माननीय न्यायालय ने तीन माह के भीतर आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

प्रकरण POCSO अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बिना किसी देरी के जांच शुरू की। पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय परीक्षण, तकनीकी एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को संकलित कर मजबूत केस डायरी तैयार की गई, जिससे न्यायालय में आरोप सिद्ध हो सके।

कबीरधाम पुलिस द्वारा इस मामले में त्वरित विवेचना, साक्ष्य संकलन और समयबद्ध चालान पेश करने का सीधा असर न्यायिक प्रक्रिया पर पड़ा और पीड़िता को शीघ्र न्याय मिला। पुलिस की सक्रियता के कारण आरोपी को कड़ी सजा दिलाने में सफलता मिली।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामलों में संवेदनशीलता, गोपनीयता और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना पुलिस की प्राथमिकता है।

कबीरधाम पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी भी प्रकार का अपराध या संदिग्ध गतिविधि सामने आए तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते सख्त कार्रवाई की जा सके।

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