रायपुर पुलिस का बड़ा फैसला: अब हर नई बाइक के साथ हेलमेट खरीदना होगा अनिवार्य
रायपुर। सड़क हादसों में हो रही मौतों पर रोक लगाने के उद्देश्य से रायपुर पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डॉ. लाल उमेद सिंह ने जिले के सभी दोपहिया वाहन शोरूम संचालकों को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब प्रत्येक नई गाड़ी की बिक्री के साथ हेलमेट की बिक्री अनिवार्य होगी।
एसएसपी ने चेतावनी दी है कि इस नियम का पालन नहीं करने वाले शोरूम संचालकों पर व्यवसाय प्रमाण पत्र के निलंबन से लेकर रद्दीकरण तक की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के अनुसार, रायपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन चालकों की मौत सिर पर चोट लगने से हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले सात माह में 190 लोगों की मौत केवल सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण हुई है। वहीं, बिना हेलमेट वाहन चलाने के मामले में इसी अवधि में 20,495 चालान काटे गए।
रायपुर पुलिस ने समय-समय पर विभिन्न संस्थानों के सहयोग से हेलमेट वितरण और जागरूकता अभियान भी चलाए हैं। इसके बावजूद हादसों की संख्या में कमी नहीं आने पर अब यह कठोर कदम उठाया गया है।
एसएसपी डॉ. सिंह ने आदेश में उल्लेख किया कि मोटरयान अधिनियम, 1989 के नियम 138 के तहत यह प्रावधान है कि दोपहिया वाहन विक्रेता प्रत्येक वाहन के साथ हेलमेट की बिक्री सुनिश्चित करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर मोटरयान नियम, 1989 की धारा 33 से 44 के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने सभी शोरूम संचालकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक वाहन खरीदार को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराएँ, ताकि सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में कमी लाई जा सके।
