बिना पिट पास परमिट रेत परिवहन पर हाईवा चालक व वाहन मालिक पर कोर्ट का शिकंजा, ₹36,300 का जुर्माना
जिले में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने और अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से DIG व SSP श्री प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी अभियान के तहत थाना चंदौरा पुलिस ने बिना परमिट रेत परिवहन करते एक हाईवा वाहन को जप्त कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहाँ चालक एवं वाहन स्वामी दोनों पर कुल ₹36,300 का भारी जुर्माना लगाया गया।
कैसे हुआ मामला सामने?
दिनांक 17.11.2025 को चंदौरा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान
हाईवा क्रमांक CG 15 DH 8125
प्रयाप्त दस्तावेजों के बिना प्रतापपुर से चंदौरा की ओर अवैध रूप से रेत ले जाते पकड़ा गया।
वाहन में—
- पिट पास नहीं था,
- परमिट शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था,
जिसके चलते वाहन को तत्काल जप्त कर उचित कानूनी कार्रवाई की गई।

लागू धाराएँ
मामले में निम्न धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की गई—
- 113/194(1) – भार सीमा उल्लंघन
- 39/192 – बिना पंजीकरण वाहन संचालन
- 146/196 – वैध बीमा के बिना वाहन
- 56/192 – फिटनेस प्रमाणपत्र का अभाव
- 130(3)/177 – आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करना
इसके बाद पुलिस ने प्रकरण को माननीय न्यायालय प्रतापपुर में प्रस्तुत किया।
अदालत का निर्णय
माननीय न्यायालय द्वारा—
- चालक श्याम बरन राजवाड़े, निवासी मयूरधक्की पर ₹26,300
- वाहन स्वामी कंचन प्रसाद सोनी, निवासी प्रतापपुर पर ₹10,000
—कुल ₹36,300 का जुर्माना लगाया गया है।
MPT News की टिप्पणी
सुरजपुर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान सड़क सुरक्षा, अवैध परिवहन पर रोक और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में प्रभावी कदम माना जा रहा है। लगातार हो रही कार्रवाई से जिले में अवैध रेत परिवहन करने वालों में सख्त संदेश जा रहा है।
