कबीरधाम में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
कबीरधाम जिले में पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और अपहरण के गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता के परिजनों द्वारा मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने इसे अत्यंत संवेदनशील मानते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और तुरंत खोजबीन शुरू की।

सूचना के अनुसार, 29 नवंबर को परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग बेटी को 28 नवंबर को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाया गया है। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल धारा 137(2) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया और मामले में हर स्तर पर तेजी से कार्रवाई की।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर चिखली थाना पुलिस ने विशेष टीम गठित कर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर जांच अभियान चलाया। इस दौरान आरोपी धर्मू बंजारे (उम्र 20 वर्ष), पिता देव प्रसाद बंजारे, निवासी बघमुरा, थाना पंडरिया को पंडरिया बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया।
पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराएं—धारा 87, 64(2)(D) BNS तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6—जोड़ी गईं। मेडिकल और आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं के बाद आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने बताया कि नाबालिगों से जुड़े संवेदनशील मामलों में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाती है, और पीड़िता को हर संभव कानूनी और परामर्श सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
