गरियाबंद पुलिस की बड़ी कानूनी जीत, गांजा तस्करी के 3 दोषियों को 20-20 साल की सजा, 6 लाख का जुर्माना

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गरियाबंद। नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में गरियाबंद पुलिस को बड़ी कानूनी सफलता मिली है। थाना राजिम में दर्ज एक एनडीपीएस एक्ट के मामले में प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी के आधार पर विशेष न्यायालय ने तीन दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक पर 2-2 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। इस प्रकार तीनों पर कुल 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

यह फैसला विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) श्री शैलेश शर्मा की अदालत ने सुनाया। न्यायालय ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

मामला वर्ष 2025 का है, जब थाना राजिम पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध गांजा की खेप के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए और समय पर न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया।

इस प्रकरण में राज्य की ओर से लोक अभियोजक श्रीमती स्वाति शर्मा ने प्रभावी पैरवी की। पुलिस की सुदृढ़ विवेचना और अभियोजन पक्ष की मजबूत प्रस्तुति के परिणामस्वरूप न्यायालय ने दोषियों को कठोर सजा सुनाई।

गरियाबंद पुलिस ने कहा कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा तथा ऐसे मामलों में कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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