‘भूत-प्रेत’ का डर दिखाकर छात्रा से ठगे ₹18,600, अब ढोंगी तांत्रिक को मिली 3 साल की जेल

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अंधविश्वास फैलाकर एक छात्रा से ठगी करने वाले ढोंगी तांत्रिक को सिमगा न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने छात्रा को भूत-प्रेत का साया होने का झांसा देकर क्यूआर (QR) कोड के माध्यम से ₹18,600 की ठगी की थी।

मामले की जांच सिमगा पुलिस ने गंभीरता से करते हुए मजबूत डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य जुटाए। प्रधान आरक्षक ओंकार सिंह राजपूत की प्रभावी विवेचना और सटीक चार्जशीट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिमगा ने आरोपी जयप्रकाश मिश्रा (44), निवासी शहडोल (मध्य प्रदेश) को तीन वर्ष के सश्रम कारावास के साथ आर्थिक दंड से भी दंडित किया। यह फैसला अंधविश्वास के नाम पर लोगों से ठगी करने वालों के खिलाफ एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।

सिमगा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या चमत्कार के नाम पर धन की मांग करने वालों से सावधान रहें और ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें।

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