मिशन नवचेतना के तहत बालोद पुलिस का बड़ा अभियान, 164 मामलों में कार्रवाई, ₹47,300 का जुर्माना वसूला

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बालोद। जिले में नशामुक्त और सुरक्षित समाज के निर्माण के उद्देश्य से चलाए जा रहे “मिशन नवचेतना” के तहत बालोद पुलिस लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अवैध शराब, तंबाकू उत्पादों के नियमों के उल्लंघन और यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए कुल 164 मामलों में कार्रवाई की है।

पुलिस अधीक्षक श्री किरण गंगाराम चव्हाण के निर्देशन एवं जिले के राजपत्रित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में संचालित इस अभियान के तहत 06 अगस्त 2026 को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आबकारी अधिनियम के 05 प्रकरणों में 05 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। थाना सनौद, संजारी, बालोद और गुंडरदेही क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वालों पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च)(1) के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।

इसके अलावा कोटपा एक्ट के तहत पान ठेलों, किराना दुकानों तथा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पादों के उपयोग के मामलों में 15 प्रकरण दर्ज कर ₹3,000 का समन शुल्क वसूला गया।

यातायात सुरक्षा अभियान के दौरान मोटरयान अधिनियम के तहत 144 चालानी प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए ₹44,300 का समन शुल्क वसूला गया। इस दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, आवश्यक दस्तावेजों के अभाव, ओवरलोडिंग और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। वहीं, शराब पीकर वाहन चलाने के 02 मामलों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

बालोद पुलिस ने आम नागरिकों से नशे से दूर रहने, सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन नहीं करने, यातायात नियमों का पालन करने तथा दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की अपील की है। साथ ही अभिभावकों से नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने देने और किसी भी अवैध गतिविधि या नशे के कारोबार की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आग्रह किया गया है।

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