12 साल की लड़की से दुष्कर्म के दोषी युवक को 30 साल की सश्रम कारावास की सजा, कोरबा फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला
कोरबा में 12 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी युवक को 30 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दंड भी लगाया है।
मामला बालकोनगर थाना क्षेत्र का है। घटना जुलाई 2025 की बताई गई है, जब नाबालिग लड़की अपने घर में थी। इसी दौरान उसके परिचय का युवक उसके घर पहुंचा और सब्जी बनाने की बात कहते हुए लड़की को अपने साथ घर ले गया।
आरोपी युवक सरना सिंकू ने लड़की को पकड़ लिया। इसके बाद उसके मुंह में तीन उंगलियां डालने और एक उंगली निजी अंग में डालने का आरोप है। लड़की द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की।
इसी दौरान लड़की का भाई वहां पहुंच गया। नाबालिग ने अपने भाई को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार को मामले से अवगत कराया गया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
मामले की सुनवाई कोरबा के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के बाद न्यायाधीश सीमा प्रताप चंद्रा की अदालत ने आरोपी सरना सिंकू को दोषी ठहराते हुए 30 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
