धान खरीदी में चेक देकर 7 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप, बालोद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

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बालोद। गर्मी फसल की धान खरीदी के दौरान किसानों से धान खरीदकर भुगतान के लिए चेक देने और बैंक में चेक अनादरित होने के मामले में बालोद पुलिस ने आरोपी संजय कुमार साहू को गिरफ्तार किया है। थाना बालोद में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 509/2026 के तहत धारा 318(4) बीएनएस में मामला दर्ज किया गया है।

दो किसानों से धान खरीदी, चेक हुए बाउंस

पुलिस के अनुसार, ग्राम हीरापुर निवासी मनसुख साहू और परमानंद साहू ने संयुक्त रूप से शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2026 में गर्मी फसल की धान खरीदी के दौरान ग्राम मेड़की निवासी संजय कुमार साहू ने उनसे धान खरीदी और भुगतान के लिए चेक दिए।

पहले प्रकरण में आरोपी ने 150 क्विंटल 30 किलोग्राम धान 2,300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कुल 3,45,690 रुपये में खरीदा। भुगतान के लिए दिए गए चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण अनादरित हो गए।

दूसरे प्रकरण में 183 क्विंटल 28 किलोग्राम धान 2,050 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कुल 3,75,724 रुपये में खरीदा गया। इसमें से 50,000 रुपये नकद दिए गए और शेष 3,25,724 रुपये के चेक दिए गए। बैंक में प्रस्तुत करने पर ये चेक भी अनादरित हो गए।

दस्तावेज और चेक किए गए जब्त

मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने प्रार्थियों एवं गवाहों के बयान दर्ज किए। साथ ही धान खरीदी से संबंधित दस्तावेज, आरोपी द्वारा दिए गए चेक और इकरारनामा सहित अन्य आवश्यक साक्ष्य जब्त किए गए।

जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपी संजय कुमार साहू, पिता स्व. अधनू राम साहू, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम मेड़की, थाना एवं जिला बालोद को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध पाए जाने पर विधिवत कार्रवाई की गई।

30 सितंबर को गिरफ्तारी, न्यायिक रिमांड पर भेजा

पुलिस के अनुसार, आरोपी को 30 सितंबर 2026 को रात 8 बजे गिरफ्तार किया गया और इसकी सूचना उसके परिजनों को दी गई। इसके बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बालोद पुलिस ने किसानों और आम नागरिकों से अपील की है कि कृषि उपज की खरीदी-बिक्री अथवा अन्य आर्थिक लेन-देन के दौरान आवश्यक दस्तावेज, रसीद और भुगतान संबंधी अभिलेख सुरक्षित रखें। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।

नोट: उपलब्ध पुलिस विवरण में कुल धोखाधड़ी की राशि 6,71,414 रुपये बताई गई है, लेकिन दोनों धान खरीदी की बताई गई रकम 3,45,690 + 3,75,724 = 7,21,414 रुपये होती है। इसलिए समाचार में कुल राशि को बिना मिलान के 6,71,414 रुपये के रूप में दोहराने के बजाय दोनों लेन-देन की अलग-अलग रकम दी गई है।

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