रायगढ़ के चर्चित कोतरारोड़ मर्डर केस में बड़ा फैसला! दो आरोपियों को उम्रकैद, परिवार को मिलेगा मुआवजा

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रायगढ़ जिले के थाना कोतरारोड़ क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुए बहुचर्चित हत्याकांड मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना की शुरुआत एक मामूली विवाद से हुई थी। गृह प्रवेश की तैयारी के दौरान बिजली कार्य चल रहा था, तभी मोहल्ले में रहने वाला एक युवक वहां पहुंचा और गली के मरम्मत कार्य को लेकर विवाद हो गया। कुछ देर बाद वह अपने साथी के साथ वापस लौटा और दोनों ने गाली-गलौज करते हुए झगड़ा शुरू कर दिया।

विवाद के दौरान एक आरोपी ने अपने पास छिपाकर रखी लोहे की छुरी निकालकर महिला पर जानलेवा वार कर दिया। बीच-बचाव करने आए उसके पति पर भी उसी हथियार से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल दंपत्ति को तत्काल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान पति की मौत हो गई, जबकि महिला को इलाज के बाद बचा लिया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर भेजा। विवेचना के दौरान पुलिस ने पुख्ता साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और ₹1000 अर्थदंड तथा धारा 324 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1000 अर्थदंड से दंडित किया।

न्यायालय ने पीड़ित परिवार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ क्षतिपूर्ति योजना 2011 के अंतर्गत एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का आदेश भी दिया है। यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि समाज में यह संदेश भी देता है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा मिलती है।

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