दुर्ग में होली पर सख्ती! बिना अनुमति जुलूस पर रोक, नशेबाजों और हुड़दंगियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

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होली पर्व को शांतिपूर्ण और साम्प्रदायिक सौहार्द के साथ मनाने के उद्देश्य से दुर्ग में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टोरेट सभागार में आयोजित इस बैठक की संयुक्त अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी वीरेंद्र सिंह ने की। बैठक में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि एवं समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि जिले में 02 मार्च की शाम से रात्रि तक विभिन्न स्थानों पर होलिका दहन कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन आयोजनों के लिए सुरक्षा, यातायात और अग्निशमन संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल, हॉक पार्टी और बाइक पेट्रोलिंग की विशेष व्यवस्था की जाएगी।

प्रशासन ने 10 बिंदुओं में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। बिना वैधानिक अनुमति जुलूस, होलिका दहन स्थल परिवर्तन या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। डीजे और साउंड सिस्टम का उपयोग निर्धारित समयसीमा और ध्वनि मानकों के अनुसार ही करना होगा। नशे में वाहन चलाने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा नशे की हालत में उत्पात मचाने, छेड़छाड़, जबरन रंग लगाने या विवाद करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। सोशल मीडिया पर भ्रामक या साम्प्रदायिक पोस्ट प्रसारित करने वालों पर भी बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अवैध शराब बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों पर आबकारी एक्ट के तहत सख्ती बरती जाएगी।

बैठक में सभी वार्ड और ग्राम स्तर के शांति समिति सदस्यों से स्थानीय समन्वय बनाए रखने और किसी भी विवाद की स्थिति में तत्काल प्रशासन को सूचित करने की अपील की गई। दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से भाईचारे, संयम और सामाजिक सद्भाव के साथ होली मनाने की अपील की है। किसी भी आपात स्थिति में 112 और 9479192099 पर तुरंत सूचना देने को कहा गया है।

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