सोशल मीडिया पर दोस्ती बनी जाल — नाबालिग को फंसाकर होटल ले गई महिला, POCSO एक्ट में गिरफ्तारी
जिला कबीरधाम में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला द्वारा नाबालिग को सोशल मीडिया के जरिए अपने जाल में फंसाकर गंभीर अपराध को अंजाम देने की घटना उजागर हुई है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवं अमित पटेल के मार्गदर्शन में, साथ ही एसडीओपी आशीष शुक्ला के पर्यवेक्षण में कबीरधाम पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत अपराध दर्ज किया। कोतवाली थाना में POCSO एक्ट की धारा 04 के तहत अपराध क्रमांक 123/2026 पंजीबद्ध किया गया।
पीड़िता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उसकी पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी महिला से हुई थी। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और दोनों के बीच संपर्क स्थापित हो गया। इसके बाद आरोपी महिला ने उसे बहला-फुसलाकर भोरमदेव रोड स्थित भुनेश्वर होटल बुलाया, जहां मानसिक दबाव और प्रलोभन देकर घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद आरोपी द्वारा पीड़िता को डराया-धमकाया गया, जिससे वह मानसिक दबाव में रही और तुरंत शिकायत नहीं कर सकी।
बाद में हिम्मत जुटाकर पीड़िता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर कबीरधाम पुलिस ने बिना देरी के कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। मामले में POCSO एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई जारी है।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक योगेश कश्यप, उप निरीक्षक दिव्या शर्मा एवं कोतवाली थाना टीम की विशेष भूमिका रही। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से संपर्क करते समय सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की आपराधिक या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।
