एमपी में स्कूल बसों पर पुलिस का बड़ा एक्शन! 10 दिन चलेगा स्पेशल चेकिंग अभियान, नियम तोड़े तो होगी सख्त कार्रवाई
भोपाल। मध्यप्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस और परिवहन विभाग ने 8 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक राज्यव्यापी विशेष स्कूल बस चेकिंग अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में स्कूल बसों, वैन और अन्य स्कूली वाहनों की व्यापक जांच की जा रही है, ताकि सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जा सके।

जांच के दौरान वाहनों की फिटनेस, वैध परमिट, पंजीयन, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC), चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस, जीपीएस, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, इमरजेंसी एग्जिट, सीसीटीवी (जहां लागू हो) सहित अन्य आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की जा रही है। साथ ही चालक के व्यवहार, सुरक्षित ड्राइविंग और मोटरयान अधिनियम व शासन के निर्धारित दिशा-निर्देशों के पालन की भी समीक्षा की जा रही है।

जिन स्कूल वाहनों में सुरक्षा मानकों या नियमों की अनदेखी पाई जाएगी, उनके खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य स्कूली बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता न होने देना है।
मध्यप्रदेश पुलिस ने सभी स्कूल वाहन संचालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में सभी अनिवार्य सुरक्षा उपकरणों को सक्रिय रखें और यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करें। वहीं अभिभावकों से भी अनुरोध किया गया है कि वे बच्चों के लिए केवल सुरक्षित और अधिकृत स्कूल वाहनों का ही उपयोग करें तथा किसी भी अनियमितता की सूचना तत्काल पुलिस या परिवहन विभाग को दें।
