बालोद में गुंडा बदमाशों पर बड़ी कार्रवाई, युवराज तम्बोली और कोमेश्वर निषाद एक साल के लिए जिला बदर

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बालोद। क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बालोद पुलिस ने दो बदमाशों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई कराई है। गुंडा बदमाश युवराज तम्बोली और निगरानी बदमाश कोमेश्वर उर्फ कोमू निषाद को कलेक्टर बालोद के आदेश पर एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चव्हाण के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्ना एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गुण्डरदेही श्रुति सिंह के पर्यवेक्षण तथा निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय, थाना प्रभारी गुण्डरदेही के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के तहत सामने आई है।

युवराज तम्बोली पर 22 अपराध दर्ज

पुलिस के अनुसार युवराज तम्बोली, पिता अशोक तम्बोली, उम्र 39 वर्ष, निवासी स्कूल पारा, गुण्डरदेही के विरुद्ध थाना गुण्डरदेही में कुल 22 अपराध दर्ज हैं। वह वर्ष 2012 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है।

पुलिस द्वारा उसके आचरण में सुधार लाने के उद्देश्य से पूर्व में लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, लेकिन पुलिस के अनुसार इसके बावजूद उसके व्यवहार में अपेक्षित सुधार नहीं आया और क्षेत्र में आमजन को परेशान करने की शिकायतें सामने आती रहीं।

कोमेश्वर उर्फ कोमू निषाद पर 11 अपराध

दूसरा जिला बदर किया गया आरोपी कोमेश्वर उर्फ कोमू निषाद, पिता लीलाधर निषाद, उम्र 24 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 13, गुण्डरदेही है। पुलिस के मुताबिक उसके विरुद्ध थाना गुण्डरदेही में 11 अपराध दर्ज हैं और वह वर्ष 2018 से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है।

पुलिस के अनुसार उसके विरुद्ध भी पूर्व में लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, लेकिन उसके आचरण में अपेक्षित सुधार नहीं आया।

15 सितंबर 2026 से लागू हुआ जिला बदर आदेश

दोनों बदमाशों की लगातार आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर जिला बालोद द्वारा दोनों को 15 सितंबर 2026 से 14 सितंबर 2027 तक एक वर्ष के लिए जिला बदर किए जाने का आदेश जारी किया गया है।

आदेश के तहत दोनों को बालोद, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, कांकेर और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला बदर की अवधि के दौरान प्रतिबंधित जिलों की सीमा में प्रवेश करना आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे उल्लंघन पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

प्रतिबंधित क्षेत्र में दिखें तो पुलिस को दें सूचना

बालोद पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि दोनों जिला बदर बदमाशों को प्रतिबंधित जिलों की सीमा में कहीं भी देखा जाता है, तो तत्काल नजदीकी पुलिस थाना या पुलिस को इसकी सूचना दें।

पुलिस ने कहा है कि नागरिकों की सूचना क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है तथा सूचना देने वाले की पहचान की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा।

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