कबीरधाम पुलिस का नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, एक ही रात में 40 आबकारी प्रकरण दर्ज; शराबखोरी पर कसा शिकंजा

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कबीरधाम। नशे के खिलाफ अभियान के तहत कबीरधाम पुलिस ने जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में व्यापक कार्रवाई की। सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने और अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ कुल 40 आबकारी प्रकरण दर्ज किए गए।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव IPS के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार और अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन में की गई। पुलिस अधीक्षक मुख्यालय आशीष शुक्ला के दिशा-निर्देशन में पुलिस टीमों ने विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की।

सिटी कोतवाली में एक ही रात में 30 प्रकरण

थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने थाना प्रभारी निरीक्षक लालजी सिन्हा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए अकेले सिटी कोतवाली क्षेत्र में 30 आबकारी प्रकरण दर्ज किए। इनमें आबकारी अधिनियम की धारा 36(च)(1) और 36(सी) के तहत कार्रवाई की गई।

पुलिस के अनुसार, अपराध क्रमांक 373/26 में कमलेश साहू, निवासी खैरबना कला, के खिलाफ धारा 36(सी) के तहत कार्रवाई की गई। सरोधा डेम के पास लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने का मामला सामने आया।

वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करते पाए गए 29 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धारा 36(च)(1) के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस की कार्रवाई रायपुर रोड, नया बस स्टैंड, छिरहा रोड, राजनांदगांव रोड, श्मशान घर के पीछे समनापुर और ट्रांसपोर्ट नगर सहित विभिन्न स्थानों पर हुई।

पिपरिया में 6 और रेंगाखार में 1 प्रकरण

थाना पिपरिया पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए आबकारी अधिनियम के तहत 6 प्रकरण दर्ज किए। इनमें सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन के दो मामले शामिल हैं, जबकि चार मामलों में अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में धारा 36(सी) के तहत कार्रवाई की गई।

पिपरिया पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन के मामले में हुकुमचंद साहू और सुदर्शन चंद्रवंशी के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं विधि साहू, शिवचरण धुवे, परमेश्वर कश्यप और धन्नू के खिलाफ अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में कार्रवाई की गई।

थाना रेंगाखार पुलिस ने संगम चौक रेंगाखार में सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करते पाए गए चिंताराम यादव के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च)(1) के तहत अपराध क्रमांक 19/26 दर्ज किया। इस मामले में जप्ती निरंक रही।

कबीरधाम पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी और अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

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